नगर पंचायत लातेहार का अल्टीमेटम: समय पर टैक्स व शुल्क जमा करें, वरना होगी कार्रवाई

नगर पंचायत लातेहार का अल्टीमेटम: समय पर टैक्स व शुल्क जमा करें, वरना होगी कार्रवाई
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  • नगर पंचायत लातेहार ने करदाताओं को जारी किया अल्टीमेटम: जल्द जमा करें होल्डिंग टैक्स, जल शुल्क और ट्रेड लाइसेंस

लातेहार। वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति में मात्र एक माह शेष रह गया है। ऐसे में नगर पंचायत लातेहार ने अपने क्षेत्र के सभी होल्डिंगधारियों, जल उपभोक्ताओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने बकाया करों का जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया है। नगर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर बकाया राशि जमा नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी

होल्डिंग टैक्स: एक सप्ताह के भीतर जमा करें, अन्यथा कार्रवाई

नगर पंचायत क्षेत्र के सभी होल्डिंगधारियों को निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों ने अब तक अपने मकान या खाली जमीन का होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है, वे इसे एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से जमा करें
इसके साथ ही, जिन संपत्ति मालिकों ने अभी तक अपनी संपत्तियों का रिएसेसमेंट (पुनर्मूल्यांकन) नहीं कराया है, उन्हें भी जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

जल उपभोक्ता शुल्क नहीं देने पर काटे जाएंगे पानी के कनेक्शन

नगर पंचायत ने अपने क्षेत्र के सभी जल उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि जिनके पास पानी का कनेक्शन है और जिन्होंने अब तक अपने जल उपभोक्ता शुल्क का भुगतान नहीं किया है, वे तत्काल बकाया राशि जमा करें
शुल्क भुगतान न करने की स्थिति में संबंधित उपभोक्ताओं का पानी कनेक्शन काट दिया जाएगा

कर भुगतान के लिए कहां करें संपर्क?

यदि किसी नागरिक को जल उपभोक्ता शुल्क जमा करने में कोई कठिनाई हो रही है, तो वे निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:
📞 बिरसा उरांव (टैक्स कलेक्टर)7004793011
📞 आदित्य कुमार (टीम लीडर)7481025252
इसके अलावा, नागरिक सीधे नगर पंचायत कार्यालय के जन सुविधा केंद्र में जाकर भी जल उपभोक्ता शुल्क और अन्य करों का भुगतान कर सकते हैं

ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य: बिना लाइसेंस चलाने पर प्रतिष्ठान होंगे सील

नगर पंचायत ने क्षेत्र के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि उन्होंने अभी तक अपना ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया है, तो वे अभिलंब इसे बनवा लें
यदि निरीक्षण के दौरान किसी प्रतिष्ठान का ट्रेड लाइसेंस नहीं पाया जाता है, तो झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 के तहत संभावित कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के तहत, नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों को सील करने की कार्रवाई की जा सकती है

किसी भी समस्या के लिए नगर प्रशासन से करें संपर्क

यदि नगर पंचायत क्षेत्र के नागरिकों को उपरोक्त कार्यों से संबंधित कोई परेशानी हो रही हो, तो वे दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

नगर पंचायत लातेहार ने सभी करदाताओं से सहयोग की अपील की है ताकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक सभी बकाया करों का निपटारा किया जा सके। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिनमें वसूली, जुर्माना और संपत्ति जब्त करने जैसी सख्त कार्रवाइयां शामिल होंगी

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